"WhatsApp के एडमिन को किसी सदस्य द्वारा डाली गयी आपत्तिजनक सामग्री के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता" : केरल हाई कोर्ट
अदालत ने व्हाट्सग्रुप के एडमिन के विरूद्ध पोक्सो मामला खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोच्चि: केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने कहा है कि किसी भी व्हाट्सग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर (Administrator) को उसके किसी सदस्य द्वारा डाली गयी किसी आपत्तिजनक सामग्री के लिए परोक्ष रूप से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है. उच्च न्यायालय ने किसी व्हाट्सग्रुप (WhatsApp)) के एडमिन के विरूद्ध पोक्सो मामला खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है. इस ग्रुप के एक सदस्य ने अश्लील सामग्री डाल दी थी. अदालत ने कहा कि जैसा कि बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है, वह यह है कि ‘‘ किसी व्हाट्सग्रुप में अन्य सदस्यों के संदर्भ में एडमिन का विशेषाधिकार बस इतना है कि वह इस ग्रुप में किसी को भी जोड़ सकता है या किसी सदस्य को हटा सकता है.'' यह भी पढ़ें दिल्ली में व्हाट्सएप हैक कर पैसे ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार केरल हाई कोर्ट ने कहा, ‘‘कोई भी सदस्य उस ग्रुप में क्या पोस्ट कर रहा है, उसपर एडमिन का भौतिक या किसी अन्य प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है. वह ग्रुप में किसी संदेश में तब्दीली या स...