इमरान खान को SC से झटका : अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को 'असंवैधानिक' बताया, शनिवार को होगी वोटिंग
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इमरान खान को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना असंवैधानिक है. इसके साथ ही SC ने शनिवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया है.पाकिस्तान के SC ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष की ओर से विवादित व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने के अहम मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की.प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति एजाज़-उल अहसन, न्यायमूर्ति मज़हर आलम खान मियांखाइल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखाइल शामिल थे. यह भी पढ़ें अखबार ‘डॉन' की खबर के मुताबिक, बंदियाल ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के वकील सीनेटर अली ज़फर ...