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गुजरात : दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने पर पथराव, 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

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गढ़ पुलिस थाने में एक दिन बाद गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने (आईपीसी की धारा 143), आपराधिक धमकी (506) और एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. ओझा ने बताया, ‘‘जब बारात गांव से गुजर रही थी, तो कुछ अज्ञात लोगों ने दो से तीन पत्थर फेंके, जिनमें दूल्हे का एक रिश्तेदार घायल हो गया. हमने प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच एससी/एसटी शाखा के पुलिस उपाधीक्षक को सौंप दी है.'' उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है. प्राथमिकी वीराभाई सेखालिया की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिन्होंने अपने छोटे भाई अतुल की शादी नजदीक के एक गांव की लड़की से सात फरवरी को तय की थी. पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि जब गांव के सरपंच भारतसिंह राजपूत और मोटा के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों को पता चला कि अतुल सेखालिया शादी में घोड़ी पर बैठेगा तो उन्होंने दूल्हे के पिता को बुलाया और उनसे ऐसा करने पर अंजाम भुगतने को कहा. जब सेखालिया परिवार नहीं माना तो सरपंच ने रविवार को ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई. सेखालिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बैठक म...