IAS (कैडर) नियमों में बदलाव करने जा रही है केंद्र सरकार
First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 भारत सरकार ने हाल ही में IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। बदलाव की ज़रुरत क्यों पड़ी? यह बदलाव भारत सरकार की ओर से कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य केंद्रीय रूप से नियुक्त होने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (central deputation reserve) में योगदान करना अनिवार्य है। इस वजह से केंद्र में अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है? IAS अधिकारियों की नियुक्ति IAS नियम – 1954 के आधार पर की जाती है। नियम (6) में कहा गया है कि एक IAS अधिकारी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संघ या व्यक्तियों या कंपनी के निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निकाय या संघ का पर्याप्त या पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होगा। क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? भारत सरकार ने नियम (6) में संशोधन करने का प्रस्ताव ...