टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों के लोकल ट्रेन में यात्रा पर प्रतिबंध संबंधी रिकॉर्ड जमा करे महाराष्ट्र सरकार: बॉम्बे हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय ने कहा, 'हमें चुनौती के तहत एसओपी से संबंधित रिकॉर्ड और फाइल देखने की जरूरत है. मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) को निर्देश दिया कि वह जुलाई और अगस्त 2021 में जारी उन तीन कोविड-19 रोधी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) से संबंधित सभी फाइल और रिकॉर्ड जमा करे जिनके तहत ऐसे लोगों के लोकल ट्रेन में यात्रा (Travel) करने पर रोक लगा दी गई थी जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद रिकॉर्ड मांगा कि राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने उस समय के कोविड संबंधी ‘‘आपातकाल'' पर विचार करते हुए लोकल ट्रेन में यात्रा करने संबंधी प्रतिबंध लगाया गया था. यह भी पढ़ें अदालत ने पूछा, 'ऐसी कौन सी आपात स्थिति थी जिसने मुख्य सचिव को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमतर कर दिया?' पीठ संबंधित प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें ...