गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए छठे विस्तार की मांग की
कानून को लागू किया जाना बाकी है, क्योंकि सीएए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं. नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छठी बार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में संसदीय समितियों से एक और विस्तार की मांग की है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि हमने और समय की मांग करते हुए संसदीय समितियों से संपर्क किया है. उम्मीद है, हमें विस्तार मिलेगा. दरअसल, नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन राष्ट्रपति की इसके लिए मंजूरी प्राप्त हुई थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना दी. हालाँकि, कानून को लागू किया जाना बाकी है, क्योंकि सीएए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं. यह भी पढ़ें BSP सांसद कुंवर दानिश अली ने CAA, NRC क़ानून वापस लेने की मांग की संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए. चूंकि, गृह मंत्रालय सीएए के लाग...