33 साल पुराने केस में नवजोत सिद्धू की सजा बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित
नवजोत सिद्धू की सजा बढ़ाने की पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली : Road rage case:सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu )की सजा बढ़ाने की पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. SC ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने को बाद फैसला सुरक्षित रखा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) यह तय करेगा कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाए या नहीं. इससे पहले, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं थीं जब SC ने साधारण चोट की बजाए गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. दरअसल, पीड़ित परिवार ने याचिका दाखिल कर रोड रेज केस में साधारण चोट नहीं, बल्कि गंभीर अपराध के तहत सजा बढ़ाने की मांग की है. इससे पहले] सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट का मामला बताते हुए सिर्फ ये तय करने का फैसला किया था कि क्या सिद्धू को जेल की सजा सुनाई जाए या नहीं. यह भी पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष पीठ में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल के सामने प...