UP Polls: बाहुबली MLA मुख्तार अंसारी को मुचलके पर रिहा करने के आदेश, मगर रिहाई में फंसा पेंच
(फाइल फोटो) मऊ (उत्तर प्रदेश): मऊ जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने बृधवार को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिये. यह भी पढ़ें मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरूद्ध विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बुधवार को हुई. उन्होंने बताया कि इस दौरान मुख्तार अंसारी ने विशेष न्यायाधीश से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए का लाभ देते हुए रिहा करने का अनुरोध किया. एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने मुख्तार अंसारी के प्रार्थनापत्र पर उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद उन्हें रिहा करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया. अदालत ने मुख्तार अंसारी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही रिहाई का परवाना बांदा जेल भेजे जाने का आदेश दिया. मुख्तार की तरफ से अदालत में दिये गये प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह नौ स...