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VIDEO : दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर रोकते हुए दिखीं CPM नेता वृंदा करात, कोर्ट के आदेश हवा में लहराए

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नई दिल्ली: जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी CPI(M) की नेता वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर यहां पहुंची और एक बुलडोजर को रोकते हुए नजर आईं. इस दौरान वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लहराते हुए दिखीं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था. करीब 12 बजे सीपीएम नेता वृंदा करात आदेश की कॉपी के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों से तत्काल विध्वंस रोकने की अपील की. एक वीडियो में, वे बुलडोजर के सामने खड़ी दिखाई दी और उसका रास्ता रोक रही थी. साथ ही कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखा रही थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दो घंटे बाद ये कार्रवाई रोक दी गई. यह भी पढ़ें क्या है पूरा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुईं थी. जिसमें कई लोग घायल हुए थे. इस झड़प के बाद आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) की तरफ से अवैध कब्जे वाली जगहों पर बुलडोजर चलाए गए. मौके पर...

"BJP अपने दिल में बैठी नफरत को ध्वस्त करे", बुलडोजर कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी

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"भारत के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है": राहुल गांधी नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित इलाकों में अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा. सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल में बैठी नफरत को ध्वस्त करना चाहिए. यह भी पढ़ें राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना वाला पृष्ठ और एक बुलडोजर की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ये भारत के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है. गरीबों और अल्पसंख्यकों को सरकार प्रायोजित निशाना बनाया गया है. बीजेपी को इन सबकी बजाय अपने दिल में बैठी नफरत को ध्वस्त करना चाहिए.'' This is a demolition of India's constitutional values. This is state-sponsored targeting of poor & minorities. BJP must bulldoze the hatred in their hearts instead. pic.twitter.com/ucSJK9OD9g — Rahul Gandhi (@RahulGand...

'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन' : दंगों के मामलों में आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चलाने का मामला SC में

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याचिका में केन्द्र सरकार के साथ उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को पक्षकार बनाया गया है. नई दिल्ली: दंगों जैसे मामलों के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है. जमीअत उलेमा-ए-हिन्द ने निजी सम्पत्तियों पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में आरोपियों के घरों व दुकानों पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि बिना जांच, ट्रायल और अदालती आदेश के संपत्ति पर बुलडोजर चलाना अवैध है. याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि राज्यों को आदेश दिया जाए कि अदालत की अनुमति के बिना किसी आरोपी के घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा. किसी भी आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई स्थायी प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाए. यह भी पढ़ें ये भी पढ़ें- Jahangirpuri Violence: घायल सब-इंस्पेक्टर से मिलने उनके घर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना याचिका में केन्द्र सरकार के साथ उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को पक्षकार बनाय...