मास्क न पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना हो सकता है वापस? बॉम्बे हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई
मुंबई: कोरोना नियमों की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन में उन लोगों को यात्रा नहीं करने दी जा रही, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई. इसके साथ ही मास्क ने पहनने पर भी जुर्माना वसूला जा रहा है. मीठी बोरवाला की जनहित याचिका के मुताबिक लोकल ट्रेन में नही चलने देना उनके मूलभूत अधिकार का हनन है इसलिए उनको हुए नुकसान की भरपाई के लिए पांच करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए. मीठी बोरवाला के वकील नीलेश ओझा के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर राज्य के मुख्यमंत्री सहित 22 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिस पर 21 मार्च को सुनवाई है. यह भी पढ़ें मीठी बोरवाला के वकील ने कहा कि सरकार ने लिखकर दिया है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मास्क की वजह से कोरोना का प्रसार रुकता है. उन्होंने कहा कि मास्क सेहत के लिहाज से नहीं है. मीठी बोरवाला के वकील ने कहा कि मास्क लगाने की वजह से इंसान का लंग पर असर पडता है. इसके साथ ही हैडेक भी होता है. साथ ही बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है. ऐसे में देखा जाए तो इससे इंसान की इम्यूनिटी कमजोर होती है. जिससे इंसान की कोरोना से लडने की क्षमता भी कम होती है. मीठी बोरवाला रे वक...