विरोध के बीच नगालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया विवादास्पद कानून AFSPA
नगालैंड में विवादास्पद अफस्पा कानून 6 महीने के लिए बढ़ा (प्रतीकात्मक तस्वीर) कोहिमा: भारी विरोध के बीच नगालैंड में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (AFSPA) को छह महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह कानून सुरक्षाबलों को व्यापक अधिकार देता है. AFSPA की मियाद को ऐसे समय बढ़ाया गया है जब 4 दिसंबर को उग्रवाद विरोध अभियान के दौरान 'गलती' से आम नागरिकों की मौत के मामले में आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है. यह भी पढ़ें सशस्त्र बल (विशेष) अधिकार अधिनियम या AFSPA सेना को उन क्षेत्रों में कहीं भी स्वतंत्र रूप से ऑपरेशन करने के लिए व्यापक अधिकार शक्ति देता है जिन्हें "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है. जिस क्षेत्र में AFSPA लागू है, वहां किसी भी सैन्यकर्मी पर केंद्र की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. बता दें कि नगालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर को उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान ‘गड़बड़ी' हो गई और आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेज के जवानों की गोलाबारी में खदान से काम करके लौट रहे 13 आम नागरिकों की मौत हो गई. जवाब में ग्रामीणों ने हमला किया, जिसे एक जवान ...