तमिलनाडु सरकार का नीट से छूट संबंधी विधेयक राज्यपाल ने वापस लौटाया
राज्यपाल ने तर्क दिया है यह विधेयक ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है. चेन्नई: सरकार के एक विधेयक को 'ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ' बताते हुए तमिलनाडु (Tamil Nadu) के राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (नीट) (NEET) से छूट देने के प्रावधान वाले इस विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया है. राजभवन की तरफ से जारी एक बयान में इस बात की जानकारी देते हुए कहा गया है कि राज्यपाल ने विधेयक और इस संबंध में राज्य सरकार की गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) एम अप्पावु को लौटा दी है. यह भी पढ़ें तमिलनाडु में छात्रा की खुदकुशी मामले की जांच करेगी CBI : मद्रास हाईकोर्ट राज्यपाल ने तर्क दिया है कि यह विधेयक ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हितों के खिलाफ है. राजभवन के बयान के मुताबिक, राज्यपाल ‘स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट से छूट देने से संबंधित साल 2021 के एलए बिल संख्या 43 और इस संबंध में राज्य सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का विस्तृत...