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शाहीन बाग धरना मामले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शाहीन बाग धरने (Shaheen Bagh) के मामले में फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला खुद ही बोलता है.जस्टिस एसके कौल ने कहा- मुद्दा खत्म हो गया है, इसे क्यों सूचीबद्ध किया गया है? क्या स्पष्टीकरण मांगा गया है, मुझे समझ में नहीं आया. किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, पूरा मुद्दा खत्म हो गया है. बता दें कि जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. स्पष्टीकरण के लिए अर्जी सैयद बहादुर अब्बास नकवी ने दाखिल की थी.  यह भी पढ़ें दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 अक्टूबर, 2020 के फैसले के माध्यम से कहा था कि एक कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार मौजूद है, लेकिन असहमति व्यक्त करने वाले प्रदर्शन चिन्हित  स्थानों पर होने चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता. ये फैसला वकील अमित साहनी की याचिका पर आया था जिसमें शाहीन बाग में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़क से हटाने की मांग की गई थी. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने ...