केंद्र सरकार ने पॉलिएस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात के लिए अनुमति दी
First Published: March 4, 2022 | Last Updated:March 4, 2022 भारत सरकार ने पॉलिएस्टर के मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज के आयात और निर्माण की अनुमति दी है। इस उद्देश्य के लिए 2002 के भारतीय ध्वज संहिता (2002 Flag Code of India) में संशोधन किया गया है। मुख्य बिंदु पहले के नियमों में केवल उन झंडों की अनुमति थी जो केवल हाथ से काते और बुने हुए ऊन, कपास, या रेशम खादी से बनाए गए थे, जबकि मशीन से बने झंडे के आयात पर 2019 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 26 जनवरी, 2002 को लागू किया गया था। भारतीय ध्वज संहिता तीन खंडों में विभाजित की गई है। भाग 1 में राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य विवरण शामिल हैं, जबकि भाग 2 निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है, और भाग 3 राज्य और केंद्र सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है। ध्वज संहिता में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए। झंडे की लंबाई और उसकी ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होना चाहिए। राज्य सम्...