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हरियाणा ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की

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First Published: January 18, 2022 | Last Updated:January 18, 2022 हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम (Haryana State Employment of Local Candidates Act) वर्ष 2020 में पारित किया गया था। यह अधिनियम राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियों को सुरक्षित रखता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों, कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन पर लागू होता है। यह अधिनियम राज्य और केंद्र सरकार पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम 10 साल के लिए, यानी 2030 तक लागू होगा। राज्य में नियोक्ताओं (employers) को स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नौकरियां प्रदान होंगी। ये नौकरियां वे हैं जो 50,000 रुपये तक वेतन प्रदान करती हैं। नियोक्ताओं को अपने सभी कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। यदि आवश्यक कौशल के पर्याप्त स्थानीय उम्मीदवार नहीं हैं तो नियोक्ता छूट का दावा कर सकते हैं। इस छूट का मूल्यांकन उपायुक्त द्वारा किया जायेगा। उपायुक्त इस दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सक...