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नागालैंड में AFSPA का विस्तार किया गया

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First Published: December 30, 2021 | Last Updated:December 30, 2021 30 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने AFSPA अधिनियम के तहत पूरे नागालैंड को छह और महीनों के लिए “अशांत क्षेत्र” घोषित कर दिया। मुख्य बिंदु  यह घोषणा 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगी। सरकार ने राज्य की स्थिति को ‘अशांत और खतरनाक’ करार दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड से विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद लिया गया था। AFSPA दशकों से नागालैंड में काम कर रहा है। केंद्र की राय केंद्र सरकार का विचार है कि संपूर्ण नागालैंड का क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के लिए सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया। पैनल की सिफारिश यह निर्णय एक पैनल की सिफारिश के बाद लिया गया था, जिसे AFSPA को वापस लेने की संभावना...