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अप्रैल-दिसंबर 2021 में भारत में 43 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ

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First Published: February 27, 2022 | Last Updated:February 27, 2022 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी अंतर्वाह 16 प्रतिशत घटकर 43.17 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। मुख्य बिंदु  पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान, FDI अंतर्वाह 51.47 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में कुल FDI अंतर्वाह (पुनर्निवेशित आय, इक्विटी अंतर्वाह और अन्य पूंजी) पिछले वर्ष के 67.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में कुल 60.34 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2021) में, इक्विटी प्रवाह घटकर 12 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। 2020 की इसी समयावधि में, यह राशि 21.46 अमेरिकी डॉलर थी। चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान, FDI अंतर्वाह गिरकर 17.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 26.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, 11.7 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश के साथ, सिंगापुर शीर्ष पर रहा...

LIC में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंज़ूरी दी जाएगी

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First Published: January 12, 2022 | Last Updated:January 12, 2022 भारत सरकार ने हाल ही में LIC (जीवन बीमा निगम) में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (Foreign Exchange Management Rules – FEMA) में संशोधन करके किया जायेगा। मुख्य बिंदु  DFS, DIPAM द्वारा DPIIT से परामर्श करने के बाद बीमा क्षेत्र में FDI में संशोधन करने की योजना बनाई जाएगी। DFS का अर्थ Department of Financial Services (वित्तीय सेवा विभाग) है। DIPAM का अर्थ Department of Investment and Public Asset Management (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) है और DPIIT का अर्थ Department for Promotion of Industry and Internal Trade (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग) है। परिवर्तन फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन) नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। LIC में 20% FDI। परिवर्तन करने में चुनौतियां वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। हालाँकि, यह LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका अपना क़ानून है। यानी...

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 : मुख्य बिंदु

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First Published: December 29, 2021 | Last Updated:December 29, 2021 केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 (Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021) को अधिसूचित किया है। ये नियम कहां लागू होंगे? नए नियम इन पर लागू होंगे: प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामान और सेवाएं उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में सभी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, भारत में स्थापित नहीं है, लेकिन पूरे भारत में उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करती है। वे नियम क्या हैं? अधिसूचित नियमों के तहत, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया है: पिरामिड योजना को बढ़ावा देना या इनमें किसी व्यक्ति का नामांकन करना मनी सर्कुलेशन योजना में भाग लेना राज्य सरकारों को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करने का आदेश दिया गया है।...