यूनिटेक मामला : सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की दी इजाजत  

यूनिटेक मामला : सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की दी इजाजत  

प्रीति चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद यूनिटेक (Unitech) के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा (Preeti Chandra) को अपनी दादी के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने की इजाजत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने  प्रीति चंद्रा को एक दिन के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जेल से बाहर जाने की अनुमति दी. अदालत ने कहा कि वह पुलिस एस्कॉर्ट के तहत बाहर आएगी और फोन या किसी संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगी. दरअसल प्रीति चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल कर अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आदेश देने की इजाजत मांगी थी. फ्लैट बायर्स से फर्जीवाड़ा करने के मामले में संजय चंद्रा और उनके भाई अजय चंद्रा भी मुंबई की जेल में बंद हैं.

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इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व यूनिटेक प्रमोटर रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले  में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से जमानत का अनुरोध करने की अनुमति दे दी थी. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से यह केस रियल एस्टेट दिग्गज व उसके प्रमोटर्स रमेश चंद्रा और उनके बेटे संजय और अजय के खिलाफ चलाया जा रहा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की दो सदस्यीय पीठ ने रमेश चंद्रा के बेटों को हर पखवाड़े वर्चुअल बैठकें करने के लिए भी अनुमति दे दी है. साल 2017 से जेल में बंद चंद्रा भाईयों पर घर खरीदने वालों के पैसे हड़पने का आरोप है.

गौरतलब है कि संजय चंद्रा और उनके बड़े भाई, अजय चंद्रा, यूनिटेक के पूर्व मालिक-प्रवर्तक हैं. उन्हें पहली बार अगस्त 2017 में घर बनाने में विफल रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था. जिसके लिए उन्होंने घर खरीदारों से हजारों करोड़ रुपये जमा किए थे. रमेश चंद्रा को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था, साथ ही संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा और कार्नोस्टी समूह के एक कार्यकारी राजेश मलिक को भी गिरफ्तार किया गया था.

चंद्रा परिवार पर कैनरा बैंक से कथित तौर पर 198 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है. पिछले साल अगस्त में, शीर्ष अदालत ने भाइयों को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र के रायगढ़ में तलोजा जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. उस समय प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया था कि चंद्रा बंधु अपने जेल कक्षों से कर्मचारियों की मदद से कारोबार कर रहे थे.

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