सोशल मीडिया साइट्स को आपराधिक मामलों में आरोपी क्यों नहीं बनाया जा सकता : कोर्ट

सोशल मीडिया साइट्स को आपराधिक मामलों में आरोपी क्यों नहीं बनाया जा सकता : कोर्ट

न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने कहा कि टेक्नोलोजी के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है

मदुरै (तमिलनाडु):

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कल तमिलनाडु सरकार और राज्य पुलिस से जवाब मांगा कि सोशल मीडिया कंपनियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े आपराधिक मामलों में आरोपी या उकसाने वाले के रूप में क्यों शामिल नहीं किया जा सकता. यह तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिसमें जस्टिस बी पुगलेंधी के समक्ष सुनवाई के लिए आए YouTuber Saattai Duraimurugan को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी.

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न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने कहा कि टेक्नोलोजी के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है और पुलिस से कहा कि वह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि YouTuber दुरईमुरुगन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो प्रसारित करके कितना कमाते हैं.

न्यायाधीश ने दुरईमुरुगन के वकील से पूछते हुए कहा कि कई लोग पैसे कमाने के लिए मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से बंदूकें बनाना, लूटना जैसे अपराध करना सीखा है.

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उन्होंने यह भी सवाल किया कि ऐसे मामलों में यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आरोपी के रूप में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता. न्यायाधीश ने तमिलनाडु एडीजीपी - साइबर अपराध शाखा को एक सप्ताह में YouTube के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले तंत्र पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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