कोविड लहर के बीच SC ने दी राहत, अपील और आवेदन दाखिल करने की सीमा अवधि को बढ़ाया


कोर्ट ने मामले दाखिल करने की सीमा अवधि में ढील (फाइल फोटो)
कोविड की मौजूदा लहर के बीच अदालती मामलों की अपील दाखिल करने में वादियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपील, आवेदन और सूट दाखिल करने के लिए तय समयसीमा की अवधि को बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी, 2022 तक देशभर में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत मामले दाखिल करने की सीमा अवधि में ढील दी. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत के पीठ ने इस संबंध में अपने 23 मार्च, 2020 के आदेश को बहाल कर दिया.
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कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत समयसीमा अवधि से बाहर रहेगी.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी में लागू प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के चलते वादियों को उनके मामलों मे अपील दाखिल करने के लिए तय समयावधि मार्च 2020 और अप्रैल 2021 में बढ़ाने का आदेश दिया था.
इसके बाद पिछले साल सितंबर में कोरोना महामारी में राहत मिलने और सब कुछ क्रमबद्ध ढंग से खुलने के बाद अदालतों में मामले दाखिल करने की समय सीमा की अवधि में दी गई छूट को 2 अक्टूबर को खत्म करने का आदेश दिया था क्योंकि तब कोरोना संक्रमण के मामलो में काफी कमी आने लगी थी और हालात सामान्य हो रहे थे.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) की तरफ से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है था कि 23 मार्च, 2020 और 27 अप्रैल, 2021 को मामलों को चुनौती देने की समय सीमा पर दिए अपने फैसले को फिर से लागू करें.
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