‘नींबूज़’ नींबू पानी है या फलों का रस, सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

‘नींबूज़’ नींबू पानी है या फलों का रस, सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आराधना फूड कम्पनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

नई दिल्‍ली :

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इस बात पर विचार करने की सहमति जताई है कि 'नींबूज़' पर उत्पाद शुल्क तय करने के लिए इसे 'नींबू पानी' के तौर पर वर्गीकृत किया जाए या 'फलों के पल्प या रस से बने ड्रिंक' के तहत. आराधना फूड्स नामक कंपनी की अपील थी कि इसे इसके वर्तमान वर्गीकरण के बजाय 'नींबू पानी' कहा जाए. गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) को लेकर सामने आए इस विवाद पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच अब सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हैदराबाद सेंट्रल एक्साइज आयुक्त की याचिका पर आराधना फूड कम्पनी  को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, 27 अप्रैल तक ये जवाब मांगा गया है.

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