अभ्यर्थी के परीक्षा में शामिल न होने पर पुन: परीक्षा का प्रावधान नहीं : UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है, जिसमें बीमारी या दुर्घटना के कारण परीक्षा देने में असमर्थता शामिल है, तो फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है.शीर्ष अदालत तीन उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने यूपीएससी-2021 प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी लेकिन कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में उपस्थित नहीं हो सके और अब परीक्षा में बैठने के लिए एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
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